Dhanbad: 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में आरोपी मोहम्मद सैयद समद साबरी को अदालत ने सजा सुनाई है। धनबाद स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साबरी को 5 महीने के कारावास की सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2013 का है। रोशन लाल अग्रवाल की शिकायत पर सीबीआई धनबाद ने 28 नवंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स एबीआर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, रांची से जुड़े मोहम्मद सैयद समद साबरी ने ट्रक का सीजर नहीं बनाने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे
शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई की और साबरी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का मामला दर्ज किया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 28 जनवरी 2014 को साबरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 18 मई 2016 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई में 24 गवाहों के बयान
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कुल 24 गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद सैयद समद साबरी को दोषी पाते हुए पांच महीने के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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