SIR Form Kaise Bhare: अगर आप झारखंड के मतदाता हैं और इन दिनों SIR (Special Intensive Revision) का फॉर्म भरते वक्त उलझन महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। BLO घर आकर फॉर्म तो थमा जाते हैं, लेकिन कॉलम में क्या भरना है, कौन-सा डॉक्यूमेंट लगाना है, 2003 वाली वोटर लिस्ट से नाम कैसे मैच करना है — इन सब सवालों को लेकर लाखों लोग परेशान हैं। इस लेख में हम बेहद आसान भाषा में पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं, ताकि आप बिना किसी की मदद के खुद अपना SIR फॉर्म सही-सही भर सकें।
SIR क्या है और झारखंड में यह क्यों हो रहा है?
चुनाव आयोग (ECI) पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision कर रहा है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट से मृतक, स्थायी रूप से पलायन कर चुके और डुप्लीकेट नामों को हटाना, और साथ ही जो योग्य नागरिक अब तक सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें जोड़ना। झारखंड इस अभियान के तीसरे चरण (Phase-III) में शामिल है, जिसकी शुरुआत मई 2026 में चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई। राज्य के करीब 2.64 करोड़ मतदाताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना है, और इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं।
सीधी भाषा में समझें तो SIR फॉर्म भरने का मतलब है — आप चुनाव आयोग को यह बताते हैं कि आपका नाम पहले किस वोटर लिस्ट में था और अभी भी आप उसी पते पर मतदान के योग्य हैं।
SIR फॉर्म भरने में सबसे ज्यादा परेशानी कहां आती है?
अनुभव से देखा गया है कि ज्यादातर लोग इन्हीं जगहों पर अटकते हैं:
- 2003 की वोटर लिस्ट से नाम मैच न होना — क्योंकि SIR में पैरेंटल मैपिंग (माता-पिता का नाम 2003 की लिस्ट से जोड़ना) जरूरी है।
- मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक न होना, जिससे ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाता।
- यह समझ न आना कि खुद का नाम भरें या परिवार के किसी सदस्य का, प्रोजेनी मैपिंग वाले कॉलम में।
- फॉर्म में किस कॉलम में कौन-सा दस्तावेज नंबर डालना है, इसकी जानकारी न होना।
- BLO समय पर घर नहीं पहुंच पाते, जिससे फॉर्म जमा करने की डेडलाइन को लेकर घबराहट रहती है।
इन सभी समस्याओं का हल नीचे बताए गए स्टेप्स में मिल जाएगा।
SIR फॉर्म भरने के दो तरीके: ऑनलाइन और ऑफलाइन
आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं।
तरीका 1: ऑनलाइन SIR फॉर्म कैसे भरें (मोबाइल या कंप्यूटर से)
- सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Special Intensive Revision (SIR) 2026” सेक्शन के नीचे “Fill Enumeration Form” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना वह मोबाइल नंबर डालें जो वोटर आईडी से रजिस्टर्ड है, साथ ही कैप्चा कोड भरें। अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले “Sign Up” करके नंबर रजिस्टर करें।
- लॉगिन के बाद अपना राज्य (झारखंड) चुनें और अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) डालकर सर्च करें।
- आपकी पहले से भरी हुई (pre-filled) जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसे ध्यान से जांचें।
- जो जानकारी 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी है, उसे उसी लिस्ट के हिसाब से भरें। इसके लिए पहले पोर्टल पर जाकर 2003 का इलेक्टोरल रोल देख लें और अपना व अपने माता-पिता का नाम, EPIC नंबर तथा सीरियल नंबर नोट कर लें।
- सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को ध्यान से दोबारा पढ़ें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद (acknowledgment) मिलेगी, उसे सुरक्षित रख लें।
तरीका 2: ऑफलाइन SIR फॉर्म कैसे भरें (BLO के माध्यम से)
जिन लोगों को इंटरनेट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह तरीका आसान है।
- अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें। BLO घर-घर जाकर pre-filled फॉर्म बांट रहे हैं।
- अगर फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, तो CEO Jharkhand की वेबसाइट ceojh.jharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें, या अपने नजदीकी बूथ/निर्वाचन कार्यालय से हार्ड कॉपी लें।
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी नीले या काले पेन से साफ अक्षरों में भरें।
- भरा हुआ फॉर्म वापस उसी BLO को जमा करें जिनसे आपको मिला था, या बताए गए बूथ स्तर के केंद्र पर जमा करें।
- जमा करते वक्त रसीद जरूर लें ताकि आगे कोई पुष्टि करनी हो तो काम आए।
फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
SIR फॉर्म भरते समय ज्यादातर मामलों में अलग से कोई भारी-भरकम दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह मुख्यतः पिछली वोटर लिस्ट से मैपिंग पर आधारित है। लेकिन अगर आपका या आपके परिजन का नाम 2003 की या पिछली SIR वाली वोटर लिस्ट में नहीं मिलता, तो चुनाव अधिकारी (ERO) की तरफ से नोटिस मिलने पर आपको जन्मतिथि/जन्मस्थान साबित करने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा, जैसे:
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- 10वीं की मार्कशीट या स्कूल सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड (सहायक दस्तावेज के रूप में)
- माता या पिता का पुराना वोटर आईडी या राशन कार्ड
ध्यान रहे, यह दस्तावेज तभी मांगे जाते हैं जब नाम की मैपिंग सीधे पुरानी सूची से न हो पाए। ज्यादातर सामान्य मतदाताओं को सिर्फ जानकारी वेरिफाई करके फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है।
फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचें
- जल्दबाजी में गलत EPIC नंबर या सीरियल नंबर न भरें, इससे मैपिंग फेल हो सकती है।
- परिवार के सदस्य का नाम “रिलेशनशिप” कॉलम में गलत भरने से बचें — जैसा 2002/2003 की सूची में दर्ज है, वैसा ही भरें।
- फॉर्म जमा करने से पहले एक बार सारी जानकारी दोबारा जरूर पढ़ लें।
- खाली कॉलम न छोड़ें; अगर कोई जानकारी लागू नहीं होती, तो “लागू नहीं” या “N/A” जरूर लिखें, कॉलम खाली न छोड़ें।
- सबमिशन की रसीद जरूर संभालकर रखें, यह भविष्य में प्रमाण के तौर पर काम आती है।
अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप फॉर्म भर सकते हैं — बस जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है, उसे सही-सही भरें और आगे बढ़ें। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने पर चुनाव अधिकारी (ERO) आपको नोटिस भेजेंगे और आपसे जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने वाला दस्तावेज मांगेंगे। यह दस्तावेज खुद अपना, या माता-पिता में से किसी एक का हो सकता है। इसके बाद आपका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मदद के लिए आप अपने बूथ के BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
जरूरी बातें याद रखें
- SIR फॉर्म भरना पूरी तरह निःशुल्क है, इसके लिए किसी को कोई पैसा न दें।
- फॉर्म हमेशा pre-filled यानी पहले से आंशिक भरा हुआ मिलता है, ताकि गलतियों की संभावना कम रहे।
- अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है, तो पूरी प्रक्रिया और आसान हो जाती है।
- किसी भी शंका की स्थिति में सबसे पहले अपने बूथ के BLO से संपर्क करें, वही सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं।
- फॉर्म से जुड़ी आधिकारिक और ताजा जानकारी के लिए voters.eci.gov.in और ceojh.jharkhand.gov.in ही देखें, किसी अनाधिकृत वेबसाइट या लिंक पर भरोसा न करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- SIR फॉर्म भरना अनिवार्य है क्या? हां, अगर आप झारखंड की वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं, तो यह फॉर्म भरना जरूरी है।
- अगर BLO घर नहीं आए तो फॉर्म कैसे भरें? आप voters.eci.gov.in पोर्टल से खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या ceojh.jharkhand.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके भरने के बाद नजदीकी बूथ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- क्या फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी है? आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन पहचान सत्यापन में सहायक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। मुख्य आधार पिछली वोटर लिस्ट से मैपिंग है।
- फॉर्म जमा करने के बाद रसीद क्यों जरूरी है? यह इस बात का प्रमाण है कि आपने तय समय के भीतर फॉर्म जमा कर दिया है, जो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में काम आ सकती है।
- गलत जानकारी भर देने पर क्या होगा? आप संशोधन के लिए दोबारा अपने BLO या पोर्टल के माध्यम से सही जानकारी अपडेट करवा सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
यह लेख सामान्य जानकारी और उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। SIR से जुड़ी सबसे सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए हमेशा चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in और CEO झारखंड की वेबसाइट ceojh.jharkhand.gov.in ही देखें।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
Expertise: Journalism • Digital Media • Ground Reporting • Content & Social Media • Video Production • News Analysis









