Dhanbad: जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को दो अलग-अलग चर्चित मामलों में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन मामलों में एक ओर निरसा के विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों की अपील है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास और दो अन्य की अपील पर भी अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने दोनों मामलों में उभय पक्षों को बहस के लिए निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।
पहला मामला वर्ष 2014 में रेलवे परिचालन बाधित करने के आरोप से जुड़ा है। इस मामले में निरसा के विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 लोगों द्वारा दायर अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल 2026 की तारीख निर्धारित की है।
बताया जाता है कि 21 दिसंबर 2020 को रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान, शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान, अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाऊरी, शांतू चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी और मुन्ना यादव को इस मामले में छह माह की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
वहीं दूसरा मामला फर्जी दस्तावेजों के सहारे आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपये का रिफंड लेने से जुड़ा है। इस मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और एलआईसी एजेंट नमिता राय द्वारा दायर अपील याचिका पर सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को तय की है।
गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2025 को एसडीजेएम की अदालत ने भरत शर्मा व्यास, सत्यवान राय और नमिता राय को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 23 जून 2004 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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