धनबाद: नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी डब्ल्यू मिश्रा ने सोमवार को अदालत में एक अहम अर्जी दाखिल की है। उन्होंने दावा किया कि घटना की तारीख 31 मार्च 2017 को वह अपनी पत्नी के साथ समस्तीपुर के दलसिंहसराय स्थित स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में मौजूद थे और टेंट हाउस के लिए लिए गए लोन की राशि ₹25,000 निकाल रहे थे।
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मिश्रा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बैंक मैनेजर को गवाही के लिए तलब किया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि वह घटना के दिन धनबाद में नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने इस मांग का विरोध किया, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अभियोजन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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वहीं, डब्ल्यू मिश्रा और सह-आरोपी धनजी सिंह के पूर्व आवेदन पर भी सोमवार को कोई आदेश नहीं दिया जा सका। अदालत ने इस पर आज (मंगलवार) आदेश पारित करने की तारीख तय की है।
इन दोनों ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि रिंकू सिंह के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में हत्या के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो केस की सुनवाई के लिए जरूरी है। इसलिए मामले के अनुसंधानकर्ता को दोबारा गवाही के लिए बुलाया जाए।
कैसे हुई थी हत्या
21 मार्च 2017 की शाम करीब 7 बजे नीरज सिंह अपने फॉर्च्यूनर (JH10AR-4500) से रघुकुल स्थित आवास लौट रहे थे। कार में उनके साथ ड्राइवर, सहायक अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक भी मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी सरायढेला स्थित स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई, दो बाइकों पर सवार कम से कम चार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।