Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट में पेसा नियमावली नहीं बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे. उन्होनें अदालत को बताया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली को कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा था. कमेटी ने कुछ त्रुटियां बताई था. जिन्हें दूर कर एक सप्ताह के भीतर नियमावली फिर से कमेटी को भेजी जाएगी.
अदालत में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने पक्ष रखा. न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए.
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