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धनबाद कोर्ट के बाहर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा, झरिया पूर्व विधायक केस में आज आएगा फैसला

 धनबाद में आज एक बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाया जाना है। सरायढेला थाना कांड संख्या 48/17, जिसमें झरिया के पूर्व विधायक समेत अन्य अभियुक्त शामिल हैं, पर अदालत का अंतिम निर्णय आने की संभावना है।

August 27, 2025
in Breaking News, झारखंड
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Jharkhand News: Section 144 imposed outside Dhanbad court, decision will come today in Jharia former MLA case

Jharkhand News: Section 144 imposed outside Dhanbad court, decision will come today in Jharia former MLA case

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धनबाद, 27 अगस्त 2025। धनबाद जिला प्रशासन आज होने वाले बहुचर्चित मामले के फैसले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। सरायढेला थाना कांड संख्या 48/17, जिसमें झरिया के पूर्व विधायक समेत अन्य अभियुक्त शामिल हैं, पर अदालत का अंतिम निर्णय आने की संभावना है। फैसले के मद्देनजर दोनों गुटों के समर्थकों के आमने-सामने आने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

कहाँ और कब तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा?

अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि निषेधाज्ञा व्यवहार न्यायालय धनबाद के मुख्य द्वार, रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक लागू रहेगी। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत किन गतिविधियों पर रोक?

  • पाँच या उससे अधिक लोगों का एक साथ एकत्र होना।
  • धरना, रैली, जुलूस, सभा और प्रदर्शन करना।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग।
  • हथियारों के साथ चलना।

किन पर नहीं होगा असर?

यह आदेश न्यायालय, अधिवक्ता, पदाधिकारी, पुलिस बल, विद्यार्थी, शवयात्रा, विवाह और धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होगा।

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प्रशासन ने क्यों उठाया यह कदम?

एसडीएम ने बताया कि फैसले के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की भारी भीड़ जुट सकती है और विवाद की आशंका है। इसीलिए शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक हो गया। प्रशासन ने कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की है।

 

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