रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुए चर्चित डबल मर्डर केस में अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक पोलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को बरी कर दिया है। दोनों ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा संबंधी फैसले को निरस्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखी दलील मामले में पूर्व विधायक पोलूस सुरीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एम. त्रिपाठी और अधिवक्ता नवीन कुमार जायसवाल ने पैरवी की।
वहीं, जेठा कच्छप की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने अदालत में पक्ष रखा। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया था। क्या था पूरा मामला? वर्ष 2013 में खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में भूपण कुमार सिंह और राम गोविंद की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पर पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के बाद तोरपा थाना में कांड संख्या 27/2013 दर्ज किया गया था।
इस मामले में पूर्व विधायक पोलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो समेत छह आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था। वहीं, पीएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप इस मामले में अलग से ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान पेश हुए थे 12 गवाह अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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