Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की ओर से जालान रोड और अपर बाजार के दुकानदारों के खिलाफ जारी लाइसेंस रद्द करने और दुकान खाली कराने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने आठ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को सभी याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद नया कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नगर निगम अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक दुकानों पर याचिकाकर्ताओं का कब्जा प्रभावित नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
जालान रोड और अपर बाजार की दुकानों का विवाद
मामला जालान रोड और अपर बाजार स्थित दुकानों एवं जमीन के लाइसेंस और पुनः आवंटन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम के 14 अक्टूबर 2014 के लाइसेंस रद्द करने के आदेश, 4 दिसंबर 2014 के दुकान खाली करने के निर्देश और 13 फरवरी 2015 के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि जालान रोड की 5100 वर्गफीट जमीन वर्ष 1966-67 में तत्कालीन रांची नगरपालिका ने मोहन लाल कच्ची को आवंटित की थी। बाद में 9 दिसंबर 2003 को यह जमीन याचिकाकर्ताओं के नाम आवंटित की गई। वर्ष 2004 में लाइसेंस शुल्क के आधार पर समझौता हुआ और स्थायी निर्माण की अनुमति भी मिली।
निगम ने लगाया लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का आरोप
नगर निगम की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने दलील दी कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। मामला दुकानों को दूसरे पक्ष को देने यानी सबलेटिंग से जुड़ा है। निगम को जमीन पर विकास कार्य भी करना है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि 14 अक्टूबर 2014 का आदेश महज तीन पंक्तियों का था। इसमें याचिकाकर्ताओं की दलीलों और दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया गया था। 13 फरवरी 2015 के आदेश में भी तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने तीनों पुराने आदेश निरस्त कर दिए। अब नगर निगम को नए सिरे से सुनवाई कर सभी तथ्यों के आधार पर फैसला लेना होगा। फिलहाल दुकानदारों को राहत मिली है और अंतिम निर्णय तक उनका कब्जा बरकरार रहेगा।

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