Dhanbad: गैंगस्टर फहीम खान के घर पर वर्ष 2004 में हुई चर्चित अंधाधुंध फायरिंग मामले में धनबाद की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को मामले में शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया। अब तीनों दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत 3 अक्टूबर को अपना निर्णय सुनाएगी।
गैंगस्टर फहीम खान के घर पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग
जानकारी के अनुसार, इस मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 29 जनवरी 2004 को गैंगस्टर फहीम खान के घर पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी।
बताया जाता है कि अचानक हुई गोलीबारी के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत से छलांग लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। हालांकि इस हमले में उनके बॉडीगार्ड बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के दौरान शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।
लगभग 22 वर्षों से चल रहा है मामला
यह मामला उस समय धनबाद के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक माना गया था। लगभग 22 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों के बयान, साक्ष्यों तथा सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना है।
अदालत के इस फैसले को मामले में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 3 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। यह फैसला न केवल पीड़ित पक्ष बल्कि पूरे जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित था।

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