Ranchi: शुक्रवार को रांची के HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान में बड़ा बदलाव हुआ। झारखंड के उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी है। अदालत ने रांची के जिला कलेक्टर और उप जिला प्रमुख से अभियान रोकने को कहा है। साथ ही, जिन पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक खुद ही जमीन खाली करने के लिए कहा गया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन के पास हुई। प्रार्थियों के लिए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने दलीलें पेश कीं। रिपोर्टों के अनुसार, HEC बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पिछले दिनों स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तनाव बना रहा।
जिला प्रशासन की टीम ने पिछले दिनों बाईपास रोड पर JCB और भारी पुलिस बल के साथ अभियान चलाया ताकि HEC की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा सके। कार्रवाई के दौरान JCB मशीनें और पुलिस बल तैनात थे। विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और जाम लगाया। रिपोर्टों से पता चलता है कि इस दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव भी हुआ।
स्थानीय लोगों ने लंबे समय से वहाँ रहने और पुनर्वास की मांग की थी। वहीं प्रशासन HEC की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा था। पहले भी HEC की जमीन पर अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या होगा? शुक्रवार को हाईकोर्ट के निर्णय से अब HEC बाईपास रोड पर चल रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान रुक जाएगा। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक स्वयं सरकारी जमीन खाली करने का समय दिया है।
इसका मतलब है कि प्रशासन अभी बुलडोजर नहीं चलाएगा और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया चलेंगी।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
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