Ranchi: मुरी ओपी थाना क्षेत्र के कुलुवाडीह गांव में प्रतिबंधित गोवंशीय मांस काटने और बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस ने जमील अंसारी के घर छापेमारी कर तीनों को हिरासत में लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में मुरी ओपी प्रभारी विकास कुमार पासवान ने बताया कि कुलुवाडीह निवासी जमील अंसारी के घर के बरामदे में प्रतिबंधित गोमांस काटने एवं बिक्री करने की सूचना मिली थी जो कि यह एक संज्ञेय अपराध है।
गौ हत्या एवं बिक्री करने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस
सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में जमील अंसारी, मंजुर आलम तथा मो. कुर्बान शामिल हैं। तीनों कुलुवाडीह एवं सुलूमजुड़ी गांव के निवासी हैं।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गौ हत्या एवं बिक्री करने की सूचना मिलते ही मुरी ओपी प्रभारी विकास कुमार पासवान,अवर निरीक्षक मणि भूषण पासवान एवं सहायक अवर निरीक्षक मुन्ना सिंह सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विधिवत छापामारी किया।
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तीन व्यक्तियों को रंगे हाथ मांस काटते हुए देखा गया
छापेमारी के दौरान जमील अंसारी के घर में तीन व्यक्तियों को रंगे हाथ मांस काटते हुए देखा गया, इसके उपरांत पशु चिकित्सक के द्वारा शीशा के जार में नमक का घोल तैयार कर सैंपल के रूप में प्रतिबंधित पशु के मांस का बड़ा एवं छोटा सात टुकड़ा को सील बंद किया गया।
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पुलिस ने मौके से मांस को काटने वाले चाकू एवं लकड़ी का गोटा को स्थानीय गवाह के समक्ष जप्त भी किया। इस मामले में सिल्ली थाना कांड संख्या 69/026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 325(3)(5), झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12/13 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज की गई है।
पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज करते हुए जेल भेज दिया।

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