धनबाद: तोपचांची गोलीकांड मामले में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अपेक्षा की अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला वर्ष 2016 में चमड़ा व्यवसायी पर की गई गोलीबारी से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान तोपचांची थाना के पूर्व इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा और हरिहरपुर थाना के पूर्व प्रभारी संतोष कुमार रजक अदालत में हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन प्रस्तुत किया।
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अदालत ने केस अभिलेख को दौरा सुपुर्द कर इसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया है।
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गौरतलब है कि 14 जून 2016 को यूपी नंबर के एक ट्रक (UP 21 AM 3080) में चमड़ा लादकर यूपी ले जाया जा रहा था, तभी हरिहरपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार रजक ने पुलिस बल के साथ मिलकर ट्रक को ओवरटेक कर ड्राइवर पर गोली चला दी थी। इस गोलीबारी में चालक घायल हो गया था और उसे तत्काल पीएमसीएच धनबाद में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद मो. नाजिम की शिकायत पर तोपचांची थाना में बाघमारा के तत्कालीन डीएसपी मजरूल होदा, पूर्व इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा, थानेदार संतोष कुमार रजक, सिपाही मो. इरफान आलम और चेतन रजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 25 अक्टूबर 2018 को मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
उल्लेखनीय है कि संतोष कुमार रजक ने भी चमड़ा कारोबारी के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब यह मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन रहेगा।