Jharkhand News: आज के डिजिटल युग में झारखंड पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन FIR एवं शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, विशेष रूप से Non-cognizable offences जैसे दस्तावेज़ खोना, मोबाइल खोना, छोटी चोरी आदि के मामलों में।
झारखंड पुलिस की ये सुविधा Jharkhand Online FIR System (JOFS) और Jharkhand Police Citizen Portal के माध्यम से उपलब्ध है।
Online FIR / शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्य पोर्टल
- JOFS (Jharkhand Online FIR System): https://jofs.jhpolice.gov.in/
- झारखंड पुलिस सिटिजन पोर्टल: Jharkhand Police Citizen Portal (Complaint Section)
- दुमका जिला ऑनलाइन FIR सेवा: https://dumka.nic.in/service/jharkhand-online-fir-system/
- राष्ट्रीय सेवाएं पोर्टल (India.gov.in): https://services.india.gov.in/
झारखंड में ई-FIR दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया
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पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले झारखंड पुलिस के JOFS पोर्टल या सिटिजन पोर्टल को खोलें।
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“Complaint / Complaint Lodging” टैब पर क्लिक करें
होमपेज पर आपको लाल रंग का Complaint बटन या Register Complaint सेक्शन मिलेगा।
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शिकायतकर्ता की जानकारी भरें
यहाँ आपको देना होता है:
- नाम
- पिता/माता का नाम
- पूरा पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
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घटना का विवरण दर्ज करें
अब घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लिखें:
- क्या हुआ
- कब हुआ
- कहाँ हुआ
- कौन शामिल था
- क्या कोई गवाह है
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OTP से मोबाइल नंबर वेरिफाई करें
फॉर्म में भरा हुआ मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। उसे दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
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सबमिट करें
फॉर्म सबमिट करते ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और आपको ईमेल द्वारा पुष्टि भेज दी जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
किस प्रकार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज हो सकती हैं?
ऑनलाइन FIR मुख्य रूप से नॉन-कॉग्निज़ेबल अपराधों के लिए होती है, जैसे:
- दस्तावेज़ खोना
- मोबाइल, पर्स आदि खोना
- छोटी चोरी
- सामान्य विवाद
किन मामलों में पुलिस स्टेशन जाना अनिवार्य है?
गंभीर अपराधों (कॉग्निज़ेबल अपराध) के लिए ऑनलाइन FIR मान्य नहीं है। इनमें शामिल हैं:
- हत्या
- दुष्कर्म
- वाहन चोरी
- गंभीर हमला
- महिला/बच्चों के खिलाफ अपराध
इन मामलों में आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पारंपरिक FIR दर्ज करनी होगी।
पुलिस क्या कार्रवाई करती है?
ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद पुलिस:
- उसे दर्ज करती है
- आवश्यक जांच करती है
- जरूरत पड़ने पर आपको कॉल या ईमेल के माध्यम से संपर्क करती है
यह सेवा RTI का विकल्प नहीं है। यह केवल आम नागरिकों की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज करने का साधन है।
झारखंड में ऑनलाइन FIR की सुविधा नागरिकों के लिए बड़ी राहत है, खासकर उन मामलों में जो छोटे या नॉन-कॉग्निज़ेबल होते हैं। इससे समय बचता है और पुलिस से संपर्क करना आसान हो जाता है। यदि आपकी समस्या गंभीर है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं और पारंपरिक FIR दर्ज कराएं।








