Ranchi: JPSC 14वीं परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों की ओर से 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किए जाने की सूचना के बाद रांची प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने झारखंड विधानसभा के नए परिसर के आसपास 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की है। हालांकि, इस दायरे में झारखंड हाईकोर्ट को अपवाद रखा गया है।
किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन पर रहेगी रोक
प्रशासन के अनुसार, धारा 163 लागू होने के कारण निर्धारित क्षेत्र में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, धरना या ऐसी गतिविधियां करना गैरकानूनी होगा। Read More- Breaking News: JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच अब ईडी करेगी! सरकार और छात्रों के बीच बनी सहमति प्रशासन ने छात्रों और युवाओं से किसी भी तरह के आक्रामक प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।शिकायतें शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से रखने की अपील
अपील में छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य का भी हवाला दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई या नकारात्मक पुलिस रिकॉर्ड भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान परेशानी का कारण बन सकता है। इसका असर सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार या ठेके हासिल करने पर भी पड़ सकता है। प्रशासन ने छात्रों से अपनी शिकायतें शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से रखने की अपील की है। साथ ही किसी के बहकावे में नहीं आने, संयम बनाए रखने और कानून का पालन करने का आग्रह किया है। Read More- Breaking News: 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द, सरकार और छात्रों के बीच इन अहम मांगो पर बनी सहमति JPSC परीक्षा को लेकर रांची में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं। अब 10 अगस्त के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति रोकना बड़ी चुनौती होगी। Read More- JPSC परीक्षा गड़बड़ी के बीच आयोग के तीन सदस्यों ने दिया इस्तीफा, CID करेगी पूछताछ
यह भी पढ़ें
संबंधित ताज़ा ख़बरें
झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
Special Report
खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
Exclusive
ताजा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अपडेट्स
Top Video










