Dhanbad : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत 10 लोगों की रिहाई के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय में मृतक चालक धलटू महतो की पत्नी मीना देवी द्वारा दाखिल अपील पर आज सुनवाई की गई।
संजीव सिंह समेत 10 लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किया वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद को विशेष दूत के माध्यम से निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त किए गए आरोपी संजीव सिंह समेत 10 लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
झारखंड उच्च न्यायालय में यह मामला आज सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के डबल बेंच न्यायमूर्ति रोगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच संख्या 3 में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। अपीलार्थी मीना देवी की ओर से उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय के डबल बेंच संख्या दो मैं मेंशन करते हुए आग्रह किया कि यह अपील आज सुनवाई के लिए बेंच संख्या 3 में निर्धारित की गई थी परंतु वह बेंच आज नहीं है इसलिए इसे अति आवश्यक समझकर सुन लिया जाए।
ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना है
उच्च न्यायालय के डबल बेंच के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय द्वारा इस मामले पर आज सुनवाई की गई। अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने अदालत मे आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना है और इसलिए शीघ्र सुनवाई आवश्यक है ताकि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए जा सकें।
अदालत ने अधिवक्ता के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस मामले को आज ही अपराह्न 2:15 बजे अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील शैलेश कुमार सिंह और प्रतिवादी-राज्य के विशेष लोक अभियोजक भोला नाथ ओझा को सुनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया।
नोटिस जारी करने का आदेश
अदालत ने मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की और उसकी स्कैन कॉपी रखने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को तत्काल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद को सूचित करने एवं विशेष संदेशवाहक के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के अभिलेख तत्काल भेजने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी वहां मौजूद हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है और इस प्रकार, उन पर नोटिस जारी किया जा सकता है।
अदालत ने प्रतिवादी संख्या 2 से 11 को स्पीड पोस्ट के साथ-साथ सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है तथा अपील कर्ता के अधिवक्ता को सुनवाई के लिए अपेक्षित दस्तावेज एक सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया है।

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