Dhanbad: फहीम खान के पुत्र इकबाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान को धनबाद कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंकमोड़ थाना के एसआई राजेश कुमार की शिकायत पर 8 अप्रैल 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें इजहार हुसैन, मोहम्मद रकीब, क्रीश कुमार सिंह, प्रिंस खान, ऋतिक खान, गोपी खान और असगर अली को आरोपी बनाया गया था।
बंटी खान और गॉडविन खान को मामले में आरोपी बनाया गया
बाद में बंटी खान और गॉडविन खान को इस मामले में अप्रत्याशित आरोपी बनाया गया। पुलिस के आरोप के मुताबिक, आरोपियों ने इकबाल की हत्या की साजिश और आपराधिक योजना बनाई थी।
मामले में इजहार हुसैन के बयान का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि इकबाल को निशाना बनाने के लिए शूटर भेजे गए थे। पुलिस के अनुसार, इकबाल की हत्या की रेकी के दौरान इजहार ने हैदर अंसारी उर्फ बबली को गोली मारी थी।
गॉडविन खान फिलहाल इसी मामले में जेल में बंद है। अदालत के सोमवार के आदेश के बाद उसकी जमानत की मांग खारिज हो गई।

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