Dhanbad: बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हैदर अंसारी उर्फ बबली पर गोली चलाने के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बंटी खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 34/26 से जुड़ा बताया गया है। बंटी खान फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है।
हैदर अंसारी उर्फ बबली पर गोली चलाकर फरार
प्राथमिकी के अनुसार, 20 फरवरी 2026 की रात करीब 11 बजे वासेपुर स्थित एसबीआई बैंक के पास इकबाल खान, टीकू और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखने के बाद उनका पीछा किया गया। अली मैरिज हॉल के पास दोनों को पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हथियार निकालकर हैदर अंसारी उर्फ बबली पर गोली चला दी और फरार हो गया।
गोली लगने के बाद बबली को अशर्फी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिकी में उसे बेहतर इलाज के लिए मिशन अस्पताल, दुर्गापुर भेजे जाने का भी उल्लेख है।
घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी का आरोप
शिकायतकर्ता ने घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी का आरोप लगाया है। आवेदन में प्रिंस खान, गोपी खान, गोडविन खान और बंटी खान के कहने पर इकबाल खान की हत्या की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों की पुष्टि का कोई स्वतंत्र आधार उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
बंटी खान को हाल में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया
पुलिस के अनुसार, बंटी खान को हाल में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश जाने की तैयारी में था।
इधर, बंटी खान ने अदालत में अलग आवेदन देकर जान-माल की सुरक्षा और इलाज की गुहार लगाई है। आवेदन में उसने आरोप लगाया कि कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद वासेपुर के कमर मकदूम रोड पर पुलिस अभिरक्षा में ले जाए जाने के दौरान उस पर हमला किया गया। उसने पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है।
बंटी खान ने अदालत से पेशी के दौरान सुरक्षा, सीधे जेल से अदालत लाने और पेशी के बाद तत्काल मंडल कारा लौटाने की मांग की है।

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