Dhanbad: झारखंड के धनबाद से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोपियों को पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट को अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर संज्ञान लिया है और केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस कड़े रुख से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है।
Dhanbad News: क्या है पूरा मामला?
मामला धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली एक युवती ने बाबूडीह निवासी सोनू कुमार गोप पर शादी का झांसा देकर कई बार यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया था।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे। जिसके बाद इन तस्वीरों और वीडियो के बल पर आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। जब भी पीड़िता शादी का दबाव बनाती, आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था।
पीड़िता ने इस मामले को लेकर 19 नवंबर 2025 को बरवड्डा थाना में कांड संख्या 271/25 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में मुख्य आरोपी सोनू कुमार गोप के अलावा सुरेश गोप, लालदेव गोप और वासुदेव गोप को भी नामजद किया गया था।
मामले की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलीभगत कर उन्हें बचाने और राहत देने का प्रयास किया था।
कोर्ट ने बदला पासा, अब होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस की क्लीन चिट के खिलाफ पीड़िता ने अदालत में एक विरोध याचिका (Protest Petition) दाखिल की। अदालत में पीड़िता के अधिवक्ता नवीन कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए मामले को बेहद गंभीर माना। कोर्ट ने केस को आगे की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिससे अब आरोपियों की मुश्किलें तय मानी जा रही हैं।
कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









