Ranchi: राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में 80.60 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है। डॉ. दिवेश कुमार भगत के लिखित आवेदन पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला 12 सितंबर 2026 को दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
व्यवसाय बढ़ाने के नाम पर आर्थिक मदद लेने का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने रिश्तेदार निखिल कुमार और उसकी पत्नी बबीता गुप्ता पर व्यवसाय बढ़ाने के नाम पर आर्थिक मदद लेने का आरोप लगाया है। डॉ. दिवेश का दावा है कि उन्होंने कुल 41.60 लाख रुपये दिए। इनमें 30 लाख रुपये RTGS/NEFT के जरिए अलग-अलग बैंक खातों से आयुष इंटरप्राइजेज के खाते में भेजे गए, जबकि 11.60 लाख रुपये अलग-अलग तारीखों में नकद देने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर टालमटोल की गई और कथित तौर पर धमकी देकर मुकदमे में फंसाने का भय दिखाया गया।
भवन निर्माण के नाम पर 39 लाख रुपये लिए
प्राथमिकी में हजारीबाग स्थित न्यू होम्स के टोप्पीदी केशव टावर का भी जिक्र है। आरोप है कि M/s New Homes के संचालक बताए गए निखिल कुमार ने फ्लैट/भवन निर्माण के नाम पर 39 लाख रुपये लिए। इसके बदले ग्राउंड फ्लोर पर 2600 वर्गफीट व्यावसायिक जगह, दूसरे तल पर 1540 वर्गफीट आवासीय जगह और पार्किंग देने का आश्वासन दिया गया था।
शिकायतकर्ता ने 21 जनवरी 2014 के कथित फर्जी अलॉटमेंट लेटर और बाद के संपत्ति संबंधी दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए हैं। 11 अप्रैल 2023 के एग्रीमेंट का भी प्राथमिकी में उल्लेख है।
पुलिस ने निखिल कुमार, बबीता गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता, पदम लाल गुप्ता, रेनू गुप्ता और संजीत कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। मामले के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

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