National News: अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं और टिकट कैंसिल कराने पर भारी शुल्क देना पड़ता है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत अब आप टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
तेजी से मिलेगा रिफंड, टिकट की डेट भी बदल सकेंगे
DGCA के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, यात्रियों को रिफंड जल्दी मिलने का प्रावधान भी किया गया है। यात्री चाहें तो 48 घंटे के भीतर अपनी टिकट की यात्रा तिथि भी बदल सकते हैं, और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
हालांकि, यदि नया टिकट पहले की तुलना में महंगा है, तो यात्री को केवल किराए का अंतर चुकाना पड़ेगा।
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किन यात्राओं पर नहीं मिलेगा यह फायदा
यह सुविधा उन यात्राओं पर लागू नहीं होगी जिनकी यात्रा तिथि नजदीक है।
- घरेलू उड़ानों के लिए: यदि यात्रा बुकिंग के 5 दिन के भीतर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए: यदि यात्रा तिथि 15 दिन के भीतर है, तो यात्री को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुकिंग पर भी मिलेगा रिफंड
अक्सर यात्री MakeMyTrip, Yatra या अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, और कैंसिलेशन के बाद रिफंड में देरी होती है। DGCA ने स्पष्ट किया है कि अब चाहे टिकट एजेंट या वेबसाइट से खरीदा गया हो, रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, और उन्हें ही निर्धारित समय पर राशि लौटानी होगी।
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