Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि परीक्षा 22 तारीख को आयोजित की गई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई तस्वीरें 23 तारीख की हैं। उनका तर्क था कि उम्मीदवारों के पास पेपर लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं है।
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बुधवार को होगी मामले की अगली सुनवाई
प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश तथा JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों कि दलिल सूनने के बाद मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है। साथ ही, अदालत ने परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक को अगली सुनवाई तक बनाए रखने का आदेश दिया है। फिलहाल बुधवार को मामले में एक बार फिर सुनावाई होगी। जिसके बाद JSSC CGL पेपर लीक मामले में रिजल्ट जारी की जाएगी।







