रांची: Jharkhand हाईकोर्ट ने ब्राउन शुगर तस्करी मामले में गिरफ्तार शाहिस्ता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने शाहिस्ता की बेल याचिका स्वीकार कर ली।
मामले में शाहिस्ता की ओर से अधिवक्ता तनु कुमारी और अधिवक्ता रमेश कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सशर्त जमानत मंजूर की।
परिवार का सदस्य होगा जमानतदार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शाहिस्ता को इस शर्त पर बेल दी जा रही है कि उसका जमानतदार परिवार का ही कोई सदस्य होगा। कोर्ट की इस शर्त को मामले की संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जा रहा है।
पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
शाहिस्ता को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थी। यह मामला रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस केस की प्राथमिकी संख्या 600/2025 दर्ज है। मामले की जांच अभी भी जारी बताई जा रही है।
मामले पर बनी हुई थी नजर
ब्राउन शुगर तस्करी से जुड़े इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा रही थी। लंबे समय से जेल में बंद शाहिस्ता की बेल याचिका पर सभी की नजर बनी हुई थी। अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।







