Dhanbad: धनबाद में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी इंद्रजीत महतो को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है।
23 सितंबर 2021 को बलियापुर थाने में शिकायत दर्ज
मामले की प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बलियापुर थाने में 23 सितंबर 2021 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, उसी दिन सुबह करीब छह बजे पीड़िता अपने खेत में भिंडी तोड़ने गई थी। आरोप है कि उसे अकेला पाकर इंद्रजीत महतो ने उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की। प्राथमिकी में आरोपी पर घटना का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
9 जनवरी 2022 को इंद्रजीत महतो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 9 जनवरी 2022 को इंद्रजीत महतो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप तय होने के बाद अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया।
मामले में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया। अदालत के फैसले के बाद अब सभी की नजर 31 अगस्त को होने वाली सजा के बिंदु पर सुनवाई पर है।










