Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश के अनुपालन में देरी पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने डीजीपी तदाशा मिश्र को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 30 सितंबर तक राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जवाब पर अदालत ने असंतोष जताया
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता की ओर से रखे गए जवाब पर अदालत ने असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि थानों में CCTV की स्थापना और उसकी निगरानी से जुड़े पहले के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा कि ऐसी स्थिति न बने, जिसमें उसे कड़ा कदम उठाना पड़े।
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को 30 सितंबर तक यह बताना होगा कि सभी पुलिस थानों में CCTV लगाए जा चुके हैं और अदालत के निर्देशों का पालन हुआ है।
11 सितंबर तक शपथ पत्र के जरिए जवाब देने का आदेश
मामले में डॉ. डी. अग्रवाल को भी 11 सितंबर तक शपथ पत्र के जरिए जवाब देने को कहा गया है। विस्तृत सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
बताते चलें कि यह मामला JLKM के 2024 ईचागढ़ विधानसभा प्रत्याशी तरुण महतो की कथित हिरासत में पिटाई से जुड़ा है। उनकी पत्नी के पत्र पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। पुलिस ने तब आरोपों के बीच बालू लदे ट्रकों से कथित अवैध वसूली के विवाद और पुलिस टीम पर हमले का भी उल्लेख किया था।

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