Ranchi सिविल कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शादाब को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर आरोप है कि उसने दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इस मामले में सोमवार को बचाव पक्ष, सरकार और पीड़िता की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया।
लालपुर थाना में दर्ज है मामला
पीड़िता की शिकायत पर रांची के लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया है। मामले में शादाब, ओली विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केस डायरी कोर्ट में पेश की थी, जिसमें घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल थी।
पीड़िता पक्ष ने किया बेल का विरोध
सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पवन रंजन खत्री और अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट में बहस करते हुए आरोपी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। वहीं, पुलिस ने भी मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी को बेल नहीं देने की मांग की।
कोर्ट ने आरोपों को माना गंभीर
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इस स्तर पर उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर शादाब की बेल याचिका खारिज कर दी गई।









