प्रयागराज: प्रयागराज जनपद में वर्ष 2005 के उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है, जबकि उसके भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि उमेश पाल अपहरणकांड की घटना में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर आरोपित थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश सुनाने के दौरान पेशी के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर सोमवार को प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से पेशी पर लाया गया था। कोर्ट में मंगलवार को सभी आरोपितों को पेश किया गया है।
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है । तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से निराश अतीक ने कहा कि यह सजा बहुत ज्यादा है। अतीक के वकीलों ने कहा है कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। उधर, कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया है। उमेश पाल के परिवार और विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अशरफ के बरी हो जाने पर हैरानी जताई है। माना जा रहा है कि इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।