रांची। राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2023 लागू हो गयी है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गयी है।
इसके अनुसार झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, इस संवर्ग में शैक्षणिक योग्यता आइएससी, 10 प्लस टू रखी गयी है। इसके साथ ही एक्स-रे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना व कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है।
फार्मासिस्ट, मिश्रक के पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता वही रखी गयी है और संबंधित विषय में डिप्लोमा करना अनिवार्य होगा। पुरुष और महिला नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 45 प्रतिशत के न्यूनतम अंक के साथ रखा गया है। परिधापक के लिए 10वीं पास के साथ एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स, नर्सिंग अर्दली के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गयी है। अब रिक्तियों की अधियाचना के साथ आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी।