कोडरमा। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी मो. रिजवी पिता खुर्शीद आलम बहेरवाटांड़ थाना कोडरमा निवासी को 363 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने बीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2022 का है। लड़की के पिता के आवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या 45/22 एवं एसटी 61/22 दर्ज किया गया था।
वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। वहीं लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। वहीं अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।