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नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले करदाताओं को रिफंड प्राप्त करने के लिए उनके बैंक अकाउंट का सत्यापन जरूरी है। आयकर विभाग ने टैक्सपेर्यस को रिफंड पाने के लिए सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते को सत्यापित करें।
आयकर विभाग ने सोमवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि यदि आपका रिफंड आपके बैंक खाते के सत्यापन/पुनः सत्यापन न होने के कारण विफल हो गया है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता मान्य है या पुनः सत्यापन किया गया है, जैसा भी लागू हो।
विभाग ने कहा कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! यदि आपने अपने बैंक खाते के सत्यापन/पुनः सत्यापन के बाद “रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध” प्रस्तुत नहीं किया है, तो “रिफंड पुनः जारी करने” का अनुरोध प्रस्तुत करना न भूलें।