हरिद्वार। अवैध संबंध में बाधक बन रहे पति की प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में आरोपित पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पंचम अपर जिला जज मुकेश चन्द्र आर्य ने तीनों को उम्रकैद के साथ 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 25 जनवरी 2019 में सिडकुल क्षेत्र के गांव डालू वाला मजबता निवासी देवेंद्र रोजाना की तरह अपनी कार से कम्पनी में काम के लिए घर से निकला था। रात को सूचना मिली थी कि उक्त कार डालू वाला मजबता व डालू वाला कलां के बीच में खड़ी हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान व ग्रामीणों को वाहन मालिक देवेंद्र कार में नहीं मिला। घटना के अगले दिन देवेंद्र की लाश पास ही गन्ने के खेत में पड़ी मिली थी। मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश रचकर हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतक देवेंद्र की पत्नी रीना कौर, उसके प्रेमी मंजीत उर्फ प्रीता पुत्र राजा सिंह व रवि सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी गण ग्राम डालू वाला मजबता, सिडकुल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
देवेंद्र का रीना कौर से विवाह हुआ था, लेकिन रीना कौर का गांव के मंजीत उर्फ प्रीता से प्रेम संबंध बन गए थे। जिससे उसका पति देवेंद्र नाखुश चल रहा था। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद रीना ने अपने प्रेमी मंजीत व उसके दोस्त रवि सिंह के साथ मिलकर अपने पति की साजिश रचकर हत्या कराई।
विचारण कोर्ट ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।