Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नदियों में कोल वाशरी (Coal Washery) का प्रदूषित पानी बहाए जाने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव और सीसीएल (CCL) पिपरवार के महाप्रबंधक को प्रतिवादी बनाया है।
कोर्ट ने कहा कि कोल वाशरियों से निकले गंदे जल के कारण नदियों का पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया है। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डाल रहा है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जाए और सॉलिड वेस्ट या औद्योगिक कचरा नदियों में न बहाया जाए। लेकिन कोर्ट ने पाया कि इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।
इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को कोर्ट में जवाब देना होगा कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया।











