रांची। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को बहुचर्चित अग्रवाल बंधु दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अग्रवाल बंधु हत्याकांड के प्रमुख आरोपित लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को दोषी करार दिया गया, जबकि लोकेश के एक अन्य सहयोगी रविशंकर लाल को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।
दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने 30 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने का तिथि निर्धारित की है। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया है।
उल्लेखनीय है कि छह मार्च 2019 को अशोकनगर के एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में दो भाइयों हेमंत अग्रवाल और महेन्द्र अग्रवाल की हत्या हुई थी। पैसे के विवाद को लेकर दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मामले में निजी न्यूज चैनल के संचालक लोकेश कुमार चौधरी और उसके सहयोगी एमके सिंह सहित पांच के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एमके सिंह मामले में फरार है। 21 माह फरार रहने के बाद नौ दिसम्बर 2020 को लोकेश चौधरी ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 84/2019 दर्ज की गयी थी।