छात्रों के इलाज का दिल्ली सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए छात्रों और अन्य लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने घायलों के इलाज को लेकर सरकार से आवश्यक कदम उठाने को कहा है।20 जुलाई के प्रदर्शन की जांच को लेकर कोर्ट तैयार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह 20 जुलाई को हुए सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की जांच के लिए तैयार है। इस मामले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के गोला-बारूद से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। अदालत के इस निर्देश को मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को संरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।पैलेट गन के इस्तेमाल पर आगे क्या?
पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अदालत में मुख्य सवाल यह है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान बल प्रयोग की सीमा क्या होनी चाहिए और किन परिस्थितियों को ‘असाधारण’ माना जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध की मांग पर तत्काल सहमति नहीं जताई है, जबकि प्रदर्शन के दौरान कथित इस्तेमाल और उससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच का रास्ता खुला रखा है। नोट: इस मामले में पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों और अदालत की टिप्पणियों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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