नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की उस दलील को नोट किया कि वो ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई नहीं करने जा रही है। एएसआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये सूचित किया। आज मस्जिद कमेटी की ओर से वकील हुफैजा अहमदी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आज ही सुनवाई की मांग की।
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र का पता लगाने के लिए साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश पर रोक लगाई थी। अब ट्रायल कोर्ट के सर्वे आदेश में शिवलिंग जैसी संरचना को शामिल नहीं किया गया है। तब अहमदी ने कहा कि एएसआई ने मस्जिद की खुदाई शुरू कर दी है। तब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप एएसआई से पूछ कर बताइए कि क्या खुदाई हो रही है।
कुछ देर बाद मेहता ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद की एक ईंट भी नहीं हटाई गई है। केवल पैमाइश और फोटोग्राफी हो रही है। उन्होंने कहा कि एएसआई की अभी मस्जिद की खुदाई की कोई योजना नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा।