भागलपुर। जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज बिंद टोली चौक पर बीते 6 फरवरी 2007 को क्रांति यादव और संजय यादव हत्याकांड मामले में सोमवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजीता कुमारी ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सजा पाने वाले अभियुक्तों में चितरंजन यादव, शंकर यादव, सुमन यादव और मुनेश्वर यादव शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 6 फरवरी 2007 को क्रांति यादव बिंद टोली से अपना नवनिर्मित मकान देखकर लौट रहा था। इसी क्रम में उक्त चारों लोगों के साथ-साथ कई अन्य लोगों के द्वारा क्रांति यादव की पिटाई की जाने लगी। जिस पर संजय यादव आकर बीच-बचाव करने लगा। इसी क्रम में चारों लोगों के द्वारा देशी कट्टा से गोली चलाना शुरु कर दिया। जिसमें क्रांति यादव और संजय यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गवाहों के बयान के बाद आज कोर्ट के द्वारा चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।