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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित छह याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने आयोग से सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं परीक्षा पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य पांच की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय ने अगली सुनवाई के लिए दो मई की तारीख मुकर्रर की है।
याचिकाकर्ता सूरज रजक का पक्ष अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन और आयोग का पक्ष अधिवक्ता संजोय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने रखा। अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने कहा याचिकाकर्ताओं को उनकी कैटेगरी में कट ऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं। आयोग ने उनके जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिए कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं थे। इस वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका।