कोडरमा। जयनगर कांड संख्या 15/2021, एसटी150/2021 जमीन विवाद में घेर कर जान मारने की नीयत से पेट में चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी कमल मोदी उर्फ कमल गुप्ता पिता शंकर मोदी जयनगर निवासी के मामले की सुनवाई के पश्चात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं 324 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
क्या है मामला
मामले को लेकर सचिन कुमार ने जयनगर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकि में सचिन कुमार ने कहा था कि उन लोगों का उसके चाचा के साथ जमीन विवाद चल रहा था। उपरोक्त जमीन में बिना बंटवारे के उसके चाचा के द्वारा जबरन मकान बनाया जा रहा था। इस मामले में फैसले को लेकर पंचायत बैठी थी, मगर तीनों भाइयों के नहीं आने की वजह से पंचायती नहीं हो पायी और पंचों ने कहा कि तीनों भाई जब साथ में बैठेंगे तो पंचायती की जाएगी। तब तक घर का निर्माण कार्य रुका रहेगा। पंचों के जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि उसके भाई पंकज मोदी को मारो उसको मार दोगे तो सारा जमीन हमलोगों का हो जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसी दौरान कमल मोदी पिता शंकर मोदी ने चाकू से पंकज मोदी के पेट में जान से मारने के नियत से चाकू मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज करने के लिए बाहर ले जाना पड़ा।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया। इस दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे ने दलीलें पेश की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।