अररिया। फारबिसगंज की सीडीपीओ श्वेता कुमारी ने रमै पंचायत के घोड़ाघाट के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 20177 की सेविका मनोरमा देवी और उसके पति अशोक झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने,छवि को धूमिल करने,आत्मसम्मान एवं गरिमा को ठेस पहुंचाने,गलत एवं भ्रामक टिप्पणी देकर अखबार (दैनिक भास्कर नहीं)में गलत खबर प्रकाशित करवाने का आरोप लगाते हुए अपने जानमाल के नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की है। मामले को लेकर सीडीपीओ श्वेता कुमारी ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन दी है।
उन्होंने बताया कि पोषाहार राशि क्रय एवं वितरण में पाए गए अनियमितता को लेकर कार्यालय के ज्ञापांक 525 दिनांक -29.08.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया था।कारण पृच्छा वाले इस पत्र को लेने से सेविका ने साफ इंकार कर दिया।इस कृत्य के बाद सितंबर के पोषाहार राशि भुगतान पर बैंक में पत्र देकर भुगतान पर रोक लगाने का जिक्र करते हुए 21 सितंबर 2023 को पौने तीन बजे कार्यालय में घुसकर सेविका और उसके पति के द्वारा विवाद करने और पोषाहार राशि भुगतान नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाई है।गाली गलौज के साथ सरकारी कागजातों को फाड़ देने की बात आवेदन में कही गई है।
पत्र में सीडीपीओ ने सेविका के पति के दबंग होने का जिक्र करते हुए कभी भी अप्रिय घटना करवाने की आशंका जाहिर की है।उन्होंने सरकारी कार्यों और मीटिंग की व्यस्तता को लेकर विलंब से आवेदन देने की बात कही।मामले में फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी कांड संख्या -898/2023 भादवि की धारा 341,323,353,3/4 के तहत दर्ज की गई है।केस के अनुसंधानकर्ता रौनक कुमार बनाए गए हैं।