रामगढ़ । रामगढ़ के व्यापारियों को फर्जी फूड लाइसेंस देने वाले जलसाज राजेश कुमार के खिलाफ रामगढ़ थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। डीसी चंदन कुमार ने बताया कि सात अक्टूबर को जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा फर्जी लाइसेंस को उजागर किया गया था। दस्तावेजों की जांच के क्रम में फूड लाइसेंस दस्तावेज फर्जी पाया गया। मौके पर व्यापारियों द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ दिन पूर्व राजेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा अपने आप को फूड लाइसेंस देने के लिए अधिकृत पदाधिकारी बताते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से मनचाहे ढंग से रुपए वसूलने के उपरांत फूड लाइसेंस दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। जांच में पाया गया कि व्यापारियों को दिए गए एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस का एफएसएसएआई के अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन को एडिट करके स्टेट लाइसेंस में बदल दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि व्यापारिक संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन दिए जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसके उपरांत जांच में यह पाया गया कि राजेश कुमार के द्वारा अपने आप को खाद्य सुरक्षा विभाग का अधिकारी बताते हुए रामगढ़ के कई व्यापारियों से मनचाहे रूप से पैसे की वसूली की गई है। राजेश कुमार द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी करते हुए रामगढ़ के विभिन्न व्यापारियों को फर्जी तरीके से एफएसएसएआई का लाइसेंस दिए जाने से राजस्व की क्षति व व्यापारियों के साथ फर्जीवाड़े एवं धोखाधड़ी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री के द्वारा रामगढ़ थाना में राजेश कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के उपरांत आगे की कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है।