रांची। झारखंड हाई कोर्ट में चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल,अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की चार्जफ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बहस पूरी हो गई थी। महेश अग्रवाल की ओर से एनआईए के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर दिया गया था। अब अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की ओर से पक्ष रखा जाना है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की।
रांची की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उनपर चार्जफ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।