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दुमका। न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय यादव की अदालत ने सोमवार को छह साल पुराने कोयला तस्करी के एक मामले में एक को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। न्यायालय ने जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सुमन मंडल को दोषी करार देते हुए एक साल और 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पांच गवाह और सबूत के आधार पर आरोपित को दोषी माना।
सहायक लोक अभियोजक खुशबूददीन अली ने बताया कि रामगढ़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार ने आरोपी सुमन के खिलाफ 29 अप्रैल 18 को मामला दर्ज किया था।