कोडरमा। अवैध रूप से विस्फोटक जमा कर रखने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मनजीत कुमार मेहता उर्फ मंटू मेहता पिता भारत नारायण मेहता, दाब रोड डोमचांच निवासी को 5 एक्सप्लोसिव सब्सटास एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2015 का है। इस मामले को लेकर डोमचाच थाना कांड संख्या 48/2015 एवं एसटी-41/2017 दर्ज किया गया था। वहीं अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। बताते चलें कि न्यायालय ने एक दिन पूर्व आरोपी को दोषी ठहराया था।
क्या है मामला
तत्कालीन डोमचांच थाना प्रभारी सुधीर कुमार पोद्दार ने अपने लिखित व्यान में कहा था कि उन्हें सुबह 6 बजे गुप्त सूचना मिली थी की चंबल पहाड़ स्थित मंटू मेहता के क्रेशर पर एक पिकअप गाड़ी से अवैध रूप से विस्फोटक उतारा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ तत्काल पहुंचा। पहुंचने पर गोदाम के बाहर में दो-तीन पीस विस्फोटक गिरा हुआ पाया गया और एक गाड़ी का तुरंत का (ताजा) गाड़ी का चक्का का दाग दिखाई दिया।
वहीं उपस्थित दो गवाहों के साथ गोदाम का दरवाजा खुलवाकर देखा तो एक बोरा में पावर जेल छोटा 635 पीस, बड़ा पावर जेल 18 पीस कार्टून में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लाल 1601 पीस बोरा में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर उजला 840 पीस व नोनेल डेटोनेटर 175 पीस बोरा से जप्त किया। इसके संबंध में कागजात मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसी समय मंटू मेहता वहां पहंुच गये तभी उनसे भी कागजात मांगने पर कोई कागजात नहीं पेश किया गया। वहीं अवैध विस्फोटक रखने पर धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।