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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केरल हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए। याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने दायर की थी।
जमीयत उलेमा ए हिंद ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। इससे देश में याचिकाकर्ताओं और पूरे मुस्लिम समुदाय के जीवन और आजीविका को खतरा होगा। याचिका में कहा गया था कि यह समानता और जीने के अधिकार के तहत सीधा उल्लंघन है।