रामगढ़। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला एवं लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन एवं अवैध माइनिंग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए संतोष पाठक की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश कि भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई निर्धारित की।
इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम शुभग सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। भुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग, लौह अयस्क के ट्रांसपोर्टिंग से प्रदूषण जारी है। अभी भी अवैध माइनिंग हो रही है एवं 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योगों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।