कोडरमा। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष झामुमो सह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर पूर्व प्रत्याशी विधानसभा झामुमो रविंद्र शांडिल्य ने कहा कि झमुमो को अपने देश व राज्य के न्यायिक संहिता प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। श्री सोरेन को जमानत मिलने से झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं श्री शांडिल्य ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से 5 माह बाद जमानत मिल रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी हर्ष देखा जा रहा है। हर्ष व्यक्त करने वालों में श्यामदेव यादव, गोपाल यादव, अशोक कुमार, संजय पांडेय, बैजनाथ मेहता, इस्लाम अंसारी, संदीप पांडेय, गणेश राय, अशोक सिंह, विश्वनाथ राय, कामेश्वर भारती, दिवाकर तिवारी, दीपक विश्वकर्मा, पवन माइकल कुजुर, निर्मला तिवारी, मुन्नी कुमारी, गुड़िया देवी, बेबी देवी, आदि के नाम शामिल है।
हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 148 दिन बाद जमानत मिली है। हेमंत सोरेन को बड़गाईं अंचल जमीन मामले की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 जून को जब हाईकोर्ट में हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑडर सुरक्षित रखा था
पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने जमानत देने की मांग की थी, लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का ईडी के वकील ने विरोध किया था
पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है। उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है।