रांची। पीएमएमलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मनरेगा घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है। पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किए गए हैं। लेकिन न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गई थी।इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी में सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुआ था।