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कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने एसटी 21/20 और कोडरमा थाना कांड संख्या 90/20 जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले की सुनवाई करते आरोपी मोनू खान पिता टार्जन खान जलवाबाद निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक शिवचन्द्र राम ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की मांग किया, वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश किया। माननीय अदालत ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए, अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई।