रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को गुमला के सिसई थाना में दर्ज एक मामले में आरोपी दीपू कुमार भूईया को जमानत मिलने के बाद भी गरीबी के कारण बेल बांड नहीं भर पाने से संबंधित मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पीआर बांड पर छोड़ने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को 30 जनवरी 2023 को ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता और उसकी उसके पिता 10 हजार रूपए के दो बेल बांड गरीबी के कारण भरने में अक्षम है इसलिए उन्हें पीआर बांड पर छोड़ने का आदेश दिया जाए।
याचिकाकर्ता के खिलाफ गुमला के सिसई थाना में आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 156/ 2020 दर्ज है।जनवरी 2023 को उसे बेल मिलने के बाद भी गरीबी के कारण बेल बांड नहीं भर पाने से वह अब तक जेल में ही था। उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए बेल बांड भरने में सक्षम नहीं होने को लेकर झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) को चिट्ठी लिखा था, जिस पर झालसा ने मामले में अधिवक्ता सब्यसाची को नियुक्त किया।