कोडरमा। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण तिवारी की अदालत ने जयनगर थाना कांड संख्या 45/21 व एसटी संख्या 34/22 और 35/22 मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सहदेव दास पिता लालधारी यादव और सिकन्दर यादव पिता सहदेव यादव दोनों सुगासाख जयनगर निवासी को 7 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया।
बताते चलें कि अभियुक्तों के द्वारा बीते 24 फरवरी 2021 को हरवे हथियार से लैश होकर बनवारी महतो को टांगी से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, मामले को घायल के पुत्र सुनील यादव ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था, यहां यह भी गौरतलब हो कि दोनों अभियुक्त पिता पुत्र हैं, जबकि एक अन्य आरोपी महेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया और माननीय अदालत से दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुकेश यादव ने अपनी दलीलें पेश किया।
वहीं माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोनों अभियुक्तों को 7 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया।