कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने बुधवार को अवैध रूप से विस्फोटक रखने एवं खरीद बिक्री करने के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कोडरमा थाना कांड संख्या 176/14 अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने उसका खरीद बिक्री करने के मामले के दोषी महादेव यादव के मामले की सुनवाई के पश्चात अदालत ने अंडर सेक्शन 3 (ए) एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
वही अंडर सेक्शन 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश की। इस मामले में कोडरमा थाना गश्ती दल को सूचना मिली थी कि एक ट्रक बीआर 27जी 3791 में विस्फोटक सामग्री लेकर कोडरमा की ओर आ रहा है। मिली सूचना के आधार गश्ती दल के जवानों के द्वारा एसआई लाल बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में डोमचांच की ओर से आने वाले ट्रकों की जांच शुरू की गई।
इसी दौरान उक्त ट्रक पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। गश्ती दल द्वारा ट्रक को घेरकर रोका गया और चालक सह मालिक महादेव यादव को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर एवं ट्रक की जांच करने पर कुल 32 कार्टून विस्फोटक पाया गया। कोडरमा थाना में एसआई लाल बिहारी प्रसाद द्वारा मामला दर्ज कराया गया था।